आवाज़ ए हिमाचल
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एमए की डिग्री पेश किए जाने के केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर यह मांग करने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि पीएमओ को प्रधानमंत्री की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं है। उच्च न्यायालय की जस्टिस बीरेन वैष्णव की एकल बैंच ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें पीएमओ के सूचना अधिकारी के अलावा गुजरात यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी को आदेश जारी किया गया था कि वे पीएम मोदी की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री दिखाएं। इसके साथ ही अदालत ने केजरीवाल पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है, जिन्होंने डिग्री दिखाए जाने की मांग की थी। केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी ने हाई कोर्ट का रुख किया था, जिस पर यह फैसला आया है।