आवाज ए हिमाचल
30 दिसम्बर। नए साल में समारोह अायोजित करने वाले लोगों को सरकार की अोर से जारी दिशा निर्देशों का ध्यान देना होगा। पच्चास से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होंगे, शारीरिक दूरी व मास्क पहनेंगे। इसके साथ ही रात को ऊंची अावाज में साउंड सिस्टम व अन्य वाद्य यंत्र नहीं बजा सकेंगे। प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। इस बारे में जिलाधीश कांगड़ा राकेश प्रजापति ने निर्देश जारी कर दिए हैं।
कोविड-19 के चलते अापदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जिलाधीश कांगड़ा ने नववर्ष को लेकर होने वाले अायोजनों को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। किसी तरह के अायोजन में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। कोविड-19 के कारण शारीरिक दूरी के नियम की पालना जरूरी है। इसी तरह से रात को किसी भी तरह के वाद्य यंत्र, म्यूजिकल सिस्टम या साउंड एम्पलीफायर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एेसा करने वाले के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे व कार्रवाई की जाएगी।