नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व जुर्माना

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आवाज़ ए हिमाचल 

मंडी। माननीय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) जिला मंडी की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के दोषी को विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 6 जुलाई, 2022 को पीड़िता की माता ने महिला पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी नाबालिग बेटी की दोस्ती जनवरी, 2022 को आरोपी से हुई और मार्च, 2022 को आरोपी ने उसे मंडी मिलने बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद लड़की ने डर के कारण आरोपी से बात करना बंद कर दिया तो आरोपी ने पीड़िता की माता को कॉल करना शुरू कर दिया। इसके बाद लड़की ने अपनी माता को सारी बात बताई और यह भी सामने आया कि वह 4 महीने से ज्यादा गर्भवती थी।

पीड़िता के बयान पर महिला पुलिस थाना में दोषी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी ने मामले का चालान अदालत में पेश किया। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 24 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए। सरकार की तरफ से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी चानन सिंह द्वारा की गई। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3) के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 50000 रुपए के जुर्माने और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 50000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा। अदालत द्वारा सुनाई गई सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

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