कांगड़ा: नशा तस्करी के 4 दोषियों को 11 साल कैद व एक लाख रुपए जुर्माना

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आवाज़ ए हिमाचल 

धर्मशाला। नशा तस्करी के चार दोषियों को 11 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है। यह सजा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मशाला नरेश कुमार की अदालत ने सुनाई है। जिला न्यायवादी भुवनेश मन्हास ने बताया कि आरोपी सिद्धांत निवासी द्रमान डमटाल कांगड़ा, रजत निवासी शाहपुर, अभिशांत उर्फ नंदू द्रम्मण, समृद्धि वेदी निवासी चैतडू़ पुलिस की नाकेबंदी के दौरान पकड़े गए थे। पुलिस अपनी गश्त के दौरान भद्ररोहा नाका से करीब 100 से 150 मीटर दूरी पर एक गाड़ी को कंडवाल की तरफ खड़े पाया। उन्हें देखकर ड्राइविंग सीट के साथ बैठी लड़की ने ड्राइविंग सीट की तरफ कुछ फेंका। शक होने से उनकी तलाशी ली गई। इन चारों कार सवारों से पुलिस को कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तीन लड़कों के साथ एक लड़की का होना संदेहजनक पाया गया। जब तलाशी ली गई तो एक सफेद रंग के लिफाफे में भूरे रंग का नशीला पदार्थ पाया गया। मौके के गवाह राजीव कुमार व अजय पठानिया के सामने गाड़ी व सवारों की तलाशी ली गई। गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी की सीट के नीचे काले रंग का एक और वजनदार लिफाफा गांठ लगा पाया गया। इसके अंदर रेड कलर के 1,102 कैप्सूल पाए गए।

इस केस की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी एलएम शर्मा ने की जिन्होंने मुकदमे में 22 गवाह पेश किए। इनमें से तीन गवाह अपनी पहली दी हुई गवाही से मुकर गए। न्यायाधीश ने गवाह राजीव कुमार निवासी भदरोया तहसील इंदौरा जिला कांगड़ा, अजय पठानिया निवासी भदरोया तहसील इंदौरा जिला कांगड़ा व संगम निवासी टुंडू तहसील शाहपुर के ऊपर कार्रवाई के आदेश दिए।

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