आवाज़ ए हिमाचल
रामपुर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने केहर सिंह पुत्र हीरा लाल गांव करशाला डाक घर लगोटी तहसील आनी जिला कुल्लू को एनडीपीएस की धारा 20 का आरोप सिद्ध होने पर दस साल कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।
उप-जिला न्यायवादी केएस जरयाल ने कहा कि पुलिस ने 25 फरवरी 2021 की रात करीब साढ़े तीन बजे मुकाम ढीशणी मोड़ पर आरोपित को एक कैरी बैग उठाए पैदल आते हुए देखा। तब पुलिस ने आरोपित से इतनी देर रात सुनसान सड़क पर पैदल आने का कारण पूछा तो वह हड़बड़ा गया और भागने लगा। जिस पर केहर सिहं ने हाथ में उठाए बैग की तलाशी ली और उसमें काले रंग का गोलाकार ठोस पदार्थ बरामद किया, जो कि चरस थी। जिसका वजन कुल 2.603 ग्राम था। मामले की तफ्तीश एएसआई योगेंद्र सिहं ने की। दोषी की ओर से किए गए अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह पेश किए गए और अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दोषी केहर सिंह को दस साल कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी उप-जिला न्यायवादी केएस जरयाल ने की।