11 व 12 नवंबर को प्रचार विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए सर्टिफिकेशन अनिवार्य: देबश्वेता बनिक

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आवाज़ ए हिमाचल 

हमीरपुर। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देबश्वेता बनिक ने बताया कि विधानसभा के लिए मतदान के दिन और इससे एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में प्रचार विज्ञापन प्रकाशित करवाने के लिए उम्मीदवारों को उस विज्ञापन को जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) से सर्टिफाई करवाना अनिवार्य है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी प्रचार विज्ञापन के प्रसारण से पूर्व, उसका जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से सर्टिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। प्रिंट मीडिया के लिए पूर्व-सर्टिफिकेशन जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई उम्मीदवार मतदान के दिन यानि 12 नवंबर को तथा मतदान से एक दिन पहले 11 नवंबर को प्रिंट मीडिया में अपना विज्ञापन प्रकाशित करवाना चाहता है तो इन दोनों दिनों के लिए उसे जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति का प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा।

उम्मीदवार को इस प्रमाण पत्र के लिए कम से कम दो दिन पहले आवेदन करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों से इसका विशेष ध्यान रखने की अपील की है।

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