आवाज़ ए हिमाचल
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दिल्ली-NCRमें बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पराली जलाने पर नए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग वाली एक जनहित याचिका (PIL) को सुनवाई के लिए 10 नवंबर को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया। चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने वकील शशांक शेखर झा के प्रतिवेदन पर संज्ञान लिया।
झा ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में एक जनहित याचिका दायर कर कहा कि दिल्ली के निकटवर्ती इलाकों में पराली जलाए जाने के कारण वायु प्रदूषण की स्थिति और खराब हो गई है। वकील ने कहा कि ऐसे हालात में आम लोग भी नहीं चल सकते और पराली जलाए जाने के कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) का स्तर बढ़ गया है।