हिमाचल विधानसभा चुनाव: छुट्टी वाले दिन नहीं होंगे नामांकन, चुनाव आयोग ने नामंजूर की अर्जी

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आवाज़ ए हिमाचल 

शिमला। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए छुट्टी के दिन नामांकन भरने की अर्जी को चुनाव आयोग ने नामंजूर कर दिया है। भाजपा, कांग्रेस और माकपा समेत अन्य राजनैतिक दलों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था, जिसमें 22 से 24 अक्तूबर तक सार्वजनिक अवकाश के कारण नामांकन न कर पाने की बात की थी। साथ ही चुनाव आयोग से अनुमति मांगी गई थी कि छुट्टी वाले दिन नामांकन भरने की अनुमति प्रदान की जाए। मुख्य निर्वाचन कार्यालय हिमाचल प्रदेश ने पार्टियों की यह अर्जी दिल्ली को चुनाव आयेाग के मुख्य कार्यालय भेज दी थी। दिल्ली से पार्टियों द्वारा भेजी गई अर्जी का जवाब चुनाव आयोग ने दे दिया है।

चुनाव आयोग ने साफ लिखा है कि छुट्टी वाले दिन नामांकन भरने की मंजूरी नहीं दी जा सकती हैं। यह नियमों के खिलाफ हैं। चुनाव आयोग ने पब्लिक रिर्पेजेंटेशन एक्ट 1951 की धारा 30 का हवाला देते हुए कहा है कि अधिसूचना के प्रकाशन के सात दिन बाद नामांकन की आखिरी तारीख होनी चाहिए। नामांकन की आखिरी तारीख के दिन सार्वजनिक अवकाश है तो फिर उससे अगली तिथि को नामांकन भरने की आखिरी तारीख हो सकती है। जबिक चुनाव आयोग की ओर से 25 अक्तूबर को नामांकन की आखिरी तारीख रखी गई है। इस तारीख को सार्वजनिक अवकाश नहीं है।

हालांकि 22 से 24 अक्तूबर तक सार्वजनिक अवकाश है। 22 अक्तूबर को महीने का चौथा सप्ताह होने की वजह से बैंकों में अवकाश है। यह अवकाश नेगोशिएब इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत वित्त मंत्रालय की ओर से घोषित किया गया है। वहीं दिवाली और रविवार को भी सार्वजनिक अवकाश है। ऐसे में इन दिनों में भी रिर्पेजेंटेशन एक्ट 1951 की धारा 33 के तहत इस दिन नोमिशन दर्ज करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती हैं।  ऐसे में अब नामांकन दाखिल करने के लिए 3 दिन का मौका बचा है। पहले दिन किसी भी राजनैतिक दल की ओर से कोई नामांकन नहीं भरा गया है। वहीं दूसरे दिन भी नामांकन नहीं हुआ है। भाजपा और कांग्रेस में टिकटें फाइनल न होने के कारण नामांकन प्रक्रिया फिलहाल शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। चार दिनों के अंदर राजनैतिक दलों को नामांकन दाखिल करना होगा।

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