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रेवाड़ी। 4 वर्ष पूर्व हुए मर्डर केस में एडिशनल सैशन जज डा. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने सी.आई.ए.-2 के इंचार्ज रणबीर सिंह की हत्या के आरोप में दोषी करार दिए गए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। रेवाड़ी के न्यायिक इतिहास में यह पहला अवसर है जब किसी आपराधिक केस में फांसी की सजा हुई है। इस केस में नामजद 2 आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया था। नरेश पर हत्या के 3 केस दर्ज हैं।
धारूहेड़ा सी.आई.ए.-2 के इंचार्ज सब-इंस्पैक्टर रणबीर सिंह को 15 नवम्बर, 2018 को सूचना मिली थी कि धारूहेड़ा के शराब ठेकेदार की हत्या के केस में सजायाफ्ता गांव खरखड़ा का नरेश धारूहेड़ा के औद्योगिक क्षेत्र में घूम रहा है। रणबीर ने रात 9 बजे के करीब अलवर बाईपास धारूहेड़ा के पास उसे घेर लिया गया। नरेश ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। एक गोली रणबीर के पेट में लगी जिससे वह गंभीर घायल हो गए। रेङ्क्षडग पार्टी ने मुठभेड़ दौरान नरेश को काबू कर लिया और उसके कब्जे से 2 पिस्तौल, 22 जिंदा कारतूस बरामद किए। उपचार दौरान रणबीर ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।
धारूहेड़ा थाना में नरेश के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया था। इस केस में हथियार उपलब्ध करवाने वाले मोदीनगर संतपुरा गोविंदपुरी के संजीव उर्फ संजू और देहरादून की ईदगाह कॉलोनी के सुधीर उर्फ टिल्लू को भी नामजद किया गया था।