आवाज़ ए हिमाचल
लुधियाना। पूर्व स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिद्धू की याचिका जिला एवं सैशन जज मुनीष सिंघल द्वारा खारिज किए जाने के बाद सी.जे.एम. सुमित मक्कड़ की अदालत ने पटियाला जेल अधीक्षक के जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं।
पूर्व डी.एस.पी. बलविंदर सिंह सेखों द्वारा पूर्व खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु के खिलाफ दायर एक मामले में पूर्व स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिद्धू को सी.जे.एम. की अदालत ने बतौर गवाह अदालत में तलब किया है। इस पर सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए नवजोत सिद्धू ने उन्हें गवाह के रूप में तलब करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उनका नाम गवाह के तौर पर हटाने या वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के जरिए उनसे पूछताछ करने का आग्रह किया था जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। सी.जे.एम. सुमित मक्कड़ की अदालत ने सिद्धू को अदालत में पेश न किए जाने का संज्ञान लेते हुए पटियाला जेल के सुपरिंटैंडैंट के जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। वहीं उन्होंने सिद्धू के 4 अक्तूबर के लिए प्रोडक्शन वारंट भी जारी करने के आदेश दिए हैं।