आवाज़ ए हिमाचल
ब्यूरो, सोलन। भाजपा नेता तरसेम भारती को आठ वर्ष पुराने मामले में कंडाघाट कोर्ट ने दोषी पाते हुए 18 महीने की सजा सुनाई है। यह फैसला कंडाघाट न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी डॉ. पुष्पलता की अदालत ने मंगलवार को सुनाया।
तरसेम भारती भाजपा में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं और सोलन शहर से टिकट की दौड़ में हैं। आठ वर्ष पहले 15 अक्टूबर 2014 को कुछ ग्रामीण दाह संस्कार में शामिल होने के लिए वाकनघाट के समीप हालडु नाला में जा रहे थे। जब ग्रामीण यहां मौजूद तरसेम भारती के स्टोन क्रेशर के नीचे से जा रहे थे तो ऊपर से कुछ पत्थर नीचे आने शुरू हुए। ग्रामीणों ने पोकलेन मशीन के ऑपरेटर हेमराज को काम बंद करने के लिए कहा। लेकिन उसने काम बंद नहीं किया। इस कारण बड़े-बड़े पत्थर नीचे की ओर गिर गए और ग्रामीणों में अफरातफरी का माहौल हो गया। भगदड़ में दो लोगों की जान चली गई व दो घायल हो गए। इस पर पुलिस ने चालक हेमराज व तरसेम भारती पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। अब आठ वर्ष की कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद मंगलवार को तरसेम भारती और हेमराज को सजा सुनाई गई है। यह जानकारी सहायक जिला न्यायवादी कंडाघाट प्रशांत नेगी ने दी।