चरस रखने की दोषी महिला को 4 वर्ष का कारावास

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25 हजार रुपए भरना होगा जुर्माना

आवाज़ ए हिमाचल 

ब्यूरो, धर्मशाला। चरस रखने की आरोपी महिला पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपए जुर्माना भी भरना होगा। विशेष न्यायाधीश अजय मेहता की अदालत ने यह सजा सुनाई है।

जिला न्यायवादी भुवनेश मिन्हास ने बताया कि 11 मार्च, 2016 को सीआईडी की टीम उपनिरीक्षक लेखराम की अगुवाई में मैंझा रोड पालमपुर में गश्त पर थी। इस दौरान टीम को सूचना मिली थी कि एक महिला नीलम निवासी संदरोआ लम्बागांव न्यूगल पुल मैंझा के रेन शैल्टर में बैठी है और उसके पास चरस है, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और महिला की तलाशी ली। इस दौरान महिला से मौके पर सीआईडी टीम ने 930 ग्राम चरस बरामद की थी जिसके बाद महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू की गई। न्यायालय में पहुंचे इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह पेश किए गए, जिसके आधार पर स्पैशल जज अजय मेहता की कोर्ट ने दोषी महिला को 4 वर्ष के कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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