ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, जानें पूरा मामला

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आवाज़ ए हिमाचल 

वाराणसी।  ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन के मामले पर जिला जज अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि मामला सुनने योग्य है और इस पर कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि 22 सितंबर को सुनवाई होगी। काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र-ज्ञानवापी परिसर छावनी में तब्दील है।

बता दें कि सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट के रूम में 40 लोग मौजूद थे। सभी पक्षकार और वकील भी कोर्ट रूम में मौजूद थे जबकि कोर्ट के बाहर दोनों पक्षों के लोग बेसब्री से फैसले का इंतजार कर रहे थे।

बता दें कि इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद जिला अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 12 सितंबर की तारीख तय की थी। सोमवार को पूरे देश की निगाहें इस फैसले पर थीं।

क्या है मांग और पूरा मामला?
बता दें कि 18 अगस्त 2021 को विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जीतेंद्र सिंह विषय के नेतृत्व में राखी सिंह सहित पांच महिलाओं ने सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर के कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल किया था। मुकदमे में पांचों महिलाओं ने मांग की थी कि ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के मंदिर में नियमित दर्शन पूजन की अनुमति मिले। ज्ञानवापी परिषद में अन्य देवी देवताओं के विग्रह की सुरक्षा का मुकम्मल इंतजाम है। इस याचिका पर 23 अगस्त की सुनवाई में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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