आवाज़ ए हिमाचल
श्रीनगर। भ्रष्टाचार मामले में महिला जेकेएएस अफसर के खिलाफ जारी एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की वेरिफिकेशन (सत्यापन) पर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार समेत एसीबी के दो अफसरों को नोटिस जारी कर मामले की स्थिति रिपोर्ट तलब की है।
महिला अफसर ने सत्यापन प्रक्रिया को गैर कानूनी करार दिया है। साथ ही एसीबी में तैनात एसपी रैंप के अधिकारी समेत दो अफसरों पर सत्यापन प्रक्रिया बंद करने के एवज में यौन संबंध के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है।
एक विभाग में उप निदेशक पद पर तैनात महिला अफसर अफसर ने कोर्ट में कहा है कि एसीबी एक बेनाम शिकायत पर उसे परेशान कर रही है। सत्यापन प्रक्रिया बंद करने के लिए एसपी रैंक के अधिकारी समेत एसीबी के दो अफसर यौन संबंध बनाने का दबाव बना रहे हैं। महिला अफसर ने दलील दी कि उनके विभाग की ओर से स्पष्ट किया जा चुका है कि उसके खिलाफ की गई शिकायत का कोई आधार नहीं है।
एसीबी की सत्यापन प्रक्रिया को कानून के दायरे से बाहर जाकर अंजाम दिया जा रहा है। न्यायाधीश संजय धर ने याची पक्ष की दलीलें सुनने और पेश किए गए रिकॉर्ड को देखकर सत्यापन प्रक्रिया पर तत्काल रोक के आदेश जारी कर दिए। कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता आसिफा पादरू के माध्यम से सरकार और एसीबी के दो अफसरों को नोटिस जारी कर दिया। 30 सितंबर को अगली तारीख के दौरान एसीबी को सत्यापन प्रक्रिया की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए।