पंचायती राज विभाग में मर्ज होगा जिला परिषद काडर; बनेंगे आर एंड पी नियम, तैयारी शुरू 

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आवाज़ ए हिमाचल 

शिमला, 16 मई। जिला परिषद काडर के कर्मचारियों को पंचायतीराज विभाग में मर्ज करने के लिए तैयारी शुरू हो गई है। पंचायतीराज विभाग ने इन कर्मचारियों को विभाग में मर्ज करने के लिए अधीक्षक ग्रेड-2 लेवल के अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी है।

जिला परिषद काडर में जिन श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम अधिसूचित नहीं हैं, उन कर्मचारियों के लिए विभाग की ओर से भर्ती एवं पदोन्नति रूल्ज तैयार किए जाएंगे। इसके लिए पंचायती राज विभाग ने काम शुरू कर दिया है।

विभाग के संयुक्त निदेशक की ओर से जारी आदेशों के अनुसार अधीक्षक ग्रेड-2 स्तर के अधिकारी को इसके लिए प्रतिनियुक्त कर किया गया है। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार जिला परिषद काडर में सृजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम अधिसूचित नहीं किए गए है। इसके चलते इन कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही सरकार की ओर से लागू किए गए संशोधित वेतन मान से भी ये वंचित रह रहे हैं। ऐसे में विभाग ने इन कर्मचारियों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम तैयार करने का काम शुरू कर दिया है।

साथ ही इन कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान प्रदान करने की व्यवस्था भी की जाएगी। जिला परिषद काडर के कर्मचारी पिछले काफी समय से पंचायती राज विभाग में शामिल करने के लिए सरकार से मांग उठा रहे हैं। पंचायती संस्थाओं में ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों की तर्ज पर सेवाएं देने वाले जिला परिषद कैडर कर्मचारियों को पंचायती राज विभाग व ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों की तर्ज पर न तो वित्तीय लाभ मिल रहे हैं और न ही पदोन्नति के लाभ मिल रहे हैं। आक्रोश का मुख्य कारण भी यही है। इन कर्मचारियों ने चेताया था कि अगर इनकी मांगों पर 15 मई तक कोई कदम नहीं उठाया जाता है, तो ये आंदोलन करने को विवश हो जाएंगे। ऐसे में अब इनकी मांगों पर काम शुरू हो गया है।

उधर, पंचायतों में पंचायत सचिव के 239 पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया में अब टाइपिंग टेस्ट आयोजित करवाया जाएगा।

चपीयू की ओर से करवाई गई लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा। इसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए भी उसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है। साथ ही विभाग में अधिशासी अभियंता के पद को पदोन्नति द्वारा भरने के लिए भी आदेश दिए गए हैं।

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