ट्यूशन सेंटर चलाने वाले स्कूलों के शिक्षकों को जारी होंगे नोटिस, शिकायतें मिलने पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने लिया कड़ा संज्ञान

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आवाज़ ए हिमाचल 

शिमला, 14 मई। हिमाचल प्रदेश में ट्यूशन सेंटर चलाने वाले निजी स्कूलों के शिक्षकों को नोटिस जारी किए जाएंगे। अभिभावकों की शिकायतें मिलने के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने कड़ा संज्ञान लेते हुए शिमला सहित कई जिलों के निजी स्कूलों के प्रिंसिपलों से शिक्षा निदेशालय ने ऐसे शिक्षकों का रिकॉर्ड तलब किया है।

उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि जिला उपनिदेशकों के माध्यम से ट्यूशन पढ़ाने वाले निजी स्कूलों के शिक्षकों को नोटिस जारी किए जाएंगे।

राजधानी के निजी स्कूलों के आठ शिक्षकों की अभिभावकों ने लिखित में उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशकों से शिकायत की है। शिकायत की प्रति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव को भी भेजी गई है। शिक्षा निदेशालय को दी शिकायत में अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि शहर के बड़े निजी स्कूलों के यह शिक्षक बच्चों पर उन्हीं से ट्यूशन पढ़ने का दबाव बनाते हैं।

ट्यूशन नहीं पढ़ने वाले बच्चों पर स्कूल की कक्षाओं में ध्यान नहीं दिया जाता। इस बारे में कई बार स्कूल प्रिंसिपलों को शिकायतें की गई हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभिभावकों ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 का हवाला देते हुए कहा कि सीबीएसई के स्कूलों में सेवाएं देने वाला कोई भी शिक्षक ट्यूशन सेंटर नहीं खोल सकता है। इसके बावजूद कुछ शिक्षकों ने ट्यूशन सेंटर खोले हुए हैं।

अभिभावकों ने शिक्षकों के नाम सहित उनके स्कूलों और ट्यूशन सेंटरों की जानकारी शिक्षा निदेशालय को दी है। उधर, निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने बताया कि कुछ अभिभावकों ने आयोग के पास भी शिकायत दर्ज करवाई है। इस मामले पर जल्द कार्रवाई की जाएगी।

 

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