आवाज़ ए हिमाचल।
धर्मशाला, 30 अप्रैल। कोऑपरेटिव सोसायटी के पैसे के गबन का आरोप साबित होने पर अदालत ने चलवाड़ा कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सोसायटी के तत्कालीन प्रधान सुधान सिंह को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कारावास और 5000 जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने करने पर उसे छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
12 गवाहों की गवाही व अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद शुक्रवार को न्यायिक दंडाधिकारी विवेक कायस्थ की जवाली स्थित अदालत ने यह फैसला सुनाया। सहायक जिला न्यायवादी रवि कुमार ने बताया कि वर्ष 2009 में जोगिंद्र सिंह निवासी समकेहड़ तहसील जवाली ने न्यायिक दंडाधिकारी जवाली की अदालत में शिकायतपत्र देकर आरोप लगाया था कि चलवाड़ा कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सोसायटी लिमिटेड के प्रधान सुधान सिंह ने सचिव के साथ मिलकर उसके नाम पर 20,000 रुपये निकाल लिए, लेकिन वह पैसे प्रधान सुधान सिंह ने उसे नहीं दिए। इस पर अदालत के आदेश पर जवाली पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हालांकि, जांच के दौरान सोसायटी के सचिव की इस गबन में कोई संलिप्तता नहीं पाई गई थी।
तफ्तीश पूर्ण होने के बाद दोषी सुधान सिंह के खिलाफ चार्जशीट अदालत में पेश की गई थी, जिस पर न्यायिक दंडाधिकारी जवाली की अदालत में मामले की सुनवाई चली। सुनवाई के दौरान आरोपी प्रधान के खिलाफ लगाए गए आरोप सिद्ध हुए।