आवाज ए हिमाचल
गौरव कौशिक, कांगड़ा
10 दिसम्बर: तोल यंत्रों का उपयोग, बिना जरूरी घोषणाओं के पैकेट एमआरपी से अधिक मूल्य बसूलने, कम वस्तु तोलने के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिंकजा कसते हुए विभाग ने कुल 18 केसों को निर्धारित करके 40 हजार रूपए जुर्माना राशि वसूली।
इसकी जानकारी देते हुए सहायक नियंत्रक कुमारी प्रिया चंदेल व निरीक्षक मापतोल कांगड़ा राहुल चौधरी ने बताया कि गत माह विभिन्न मापतोल नियमों का उल्लंघन करने वालों के 18 केसों के चालान किये थे जिनका निपटारा बुधवार को कांगड़ा कार्यालय में किया गया तथा उनके द्धारा किए गए मापतोल विभाग के नियमों का उल्लंघन करने पर 40 हजार रूपए वसूले।
उन्होंने कहा कि यह कार्यवाही उपभोक्ता के हित में अमल में लाई गई जो कि आगे भी इसी प्रकार जारी रहेगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जिन अभियुक्तों ने विभागीय समझौते में अनुपस्थिति दिखाई है उन केसों को न्यायलय में प्रेषित किया जायेगा।
उन्होंने एक बार फिर मिठाई बेचने वाले दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि वह मिठाई के साथ डिब्बे को न तोले, ऐसा करने पर उन पर कारवाई की जायेगी तथा ग्राहकों से उन्होंने अनुरोध किया कि वह ऐसा करने वाले हलवाईयों पर उनकी शिकायत उनके कार्यालय को तुरन्त फोन पर दें। उन पर तुरंत कारवाई की जायेगी।