अधिसूचना जारी:  हिमाचल में आय कर चुकाने वाले बुजुर्गों को नहीं मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन 

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आवाज़ ए हिमाचल 

शिमला, 14 अप्रैल। आय कर चुकाने वाले बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलेगी। 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को इस माह से वृद्धावस्था पेंशन में एक हजार रुपये देने का सरकार ने फैसला लिया है।

धवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की इस बजट घोषणा की संशोधित अधिसूचना जारी करते हुए इसमें सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/भत्ता) नियम 2010 के अपात्रता नियम 6 के तहत उप नियम 5 लागू कर दिया है। सरकारी सेवा की पेंशन लेने वाले दंपती भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने के हकदार नहीं होंगे।

प्रदेश सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को इस माह से एक हजार रुपये वृद्धावस्था पेंशन देने की अधिसूचना आठ अप्रैल को जारी की थी। इसके तहत 60 से 64 वर्ष आयु की महिलाओं को बिना आय सीमा वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। 60 से 69 आयु के पुरुष भी बिना आय सीमा वृद्धावस्था पेंशन लेने के लिए पात्र होंगे।

वृद्धावस्था पेंशन लेने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ आयु प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाणपत्र तथा वचनबद्धता की प्रति सहित सीधे संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी/ जिला अधिकारी कार्यालय में आवेदन करने होंगे। इन्हें ग्राम सभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

बुधवार को संबंधित विभाग ने पुरानी अधिसूचना को संशोधित करते हुए स्पष्ट किया है कि सरकारी सेवा की पेंशन ले रहे दंपती अथवा आयकर दाता वृद्ध दंपती बिना किसी आय सीमा की शर्त के दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए यह संशोधन किया गया है।

 

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