मंत्री सरवीन चौधरी को हाईकोर्ट का नोटिस, अपनी भूमि की कीमत बढ़ाने के लिए हस्तक्षेप का आरोप 

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आवाज ए हिमाचल

शिमला। प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी को फोरलेन मामले में नोटिस जारी कर जबाब तलब किया है। उनके साथ नैशनल हाई वे अथॉरिटी तथा भारत सरकार के परिवहन व पर्यावरण मंत्रालय को भी नोटिस जारी कर जबाब मांगा गया है।

शाहपुर निवासी मेघनाथ शर्मा ने शाहपुर में ट्रकलेन बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण करने की आपत्ति को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है जिस पर मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किए हैं।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के कहने पर कानून के विपरीत जाकर शाहपुर के आवासीय व व्यवसायिक क्षेत्र में ट्रक ले वे बनाया जा रहा है, जबकि नियमों के अनुसार दो जिलों की सीमा के साथ या जहां ट्रक खड़े किए जाने के पारंपरिक स्थान है, वहीं बनाया जाना चाहिए।

मेघनाथ शर्मा ने आरोप लगाया है कि एसडीएम ने ट्रक ले वे बनाने के लिए जिस स्थान को प्रस्तावित किया था उस प्रस्ताव को मंत्री के हस्तक्षेप से निरस्त कर दिया गया तथा नई जगह को प्रस्तावित करवाया गया। उनका कहना है कि अब इस भूमि का अधिग्रहण होने पर सरवीन चौधरी की भूमि की कीमत बढ़ जाएगी। इसलिए ही यहां ट्रक ले वे बनाया जा रहा है।

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