आवाज़ ए हिमाचल
अहमदाबाद, 18 फरवरी। साल 2008 में गुजरात के अहमदाबाद में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में विशेष न्यायाधीश एआर पटेल की अदालत ने 49 अभियुक्तों में से 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। ये फैसला एक रिकॉर्ड है क्योंकि अभी तक एक साथ इतने लोगों को कभी फांसी की सजा नहीं सुनाई गई है। बाकी 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली है। अदालत ने कहा है कि ये 11 दोषी जब तक जीवित हैं, जेल में ही रहेंगे।
आरोपियों को गैर कानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आजीवन कारावास और मौत की सजा हुई। उन पर कानून की अन्य धाराओं में भी मामला दर्ज हैं। अदालत ने 77 अभियुक्तों के विरुद्ध गत वर्ष सितंबर में मुकदमे की कार्यवाही समाप्त की थी।
अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाके में 70 मिनट के भीतर 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक घायल हो गए थे। अदालत में 13 साल से भी ज्यादा समय तक मामला चलने के बाद, गत सप्ताह 49 लोगों को दोषी ठहराया गया और 28 अन्य को बरी कर दिया गया था।
पीड़ित परिवारों के लिए अदालत ने हर एक को 1 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायलों के लिए 50,000 रुपये और नाबालिग घायलों के लिए 25,000 रुपये का मुआवजा दिया। कोर्ट ने दोषियों पर 2.85 लाख रुपये का जुमार्ना भी लगाया। फैसला आईपीसी की धारा 302 (ए) और यूएपीए की धारा 16 (1) (बी) के तहत सुनाया गया।
यही हैं दोषी
–जाहिद शेख
–इमरान शेख
–इकबाल शेख
–समसुद्दीन शेख
–जावेद शेख
–आसिफ शेख
–अतीक खिलजी
–मेहदी अंसारी
–सफीक अंसारी
–रफीउद्दीन
–आरिफ मिर्जा
–कबूमुद्दीन
–सिबिल मुस्लिम
–सफदर नागोरी
–हाफिज मुल्ला
–साजिद मंसूरी
–अफजल उस्मानी
–सर्फुद्दीन इत्ती
–मोहम्मद सादिक शेख
–अकबर चौधरी
–फजल दुर्रानी
–नौसाद सैयद
–अहमद बरेलवी
–रफीक अफीदी
–अमीन शेख
–मोहम्मद मोबिन खान
–मोहम्मद अंसार
–ग्यासुद्दीन अंसारी
–आरिफ कागजी
–उस्मान
–युनूस मंसरी
–इमरान पठान
–अबूबसर शेख
–अब्बास समेजा
–सैफू अंसारी
–मोहम्मद सैफ शेख
–जीशान शेख
–जिया-उर-रहमान
–तनवीर पठान
–अबरार मनियार
–शादुली करीब
–तौसीफ पठान
–मोहम्मद अली अंसारी
–मोहम्मद इस्माइल
–कमरुद्दीन
–अलीम काजी
–अनीक सैयद
–मोहम्मद शकील