आवाज़ ए हिमाचल
04 जनवरी।कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच बिहार सरकार ने नए प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। इस संबंध में मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है और दुकानों के खुलने का समय भी बदला गया है। रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
आदेश के अनुसार प्री-स्कूल और पहली से आठवीं तक की कक्षाएं बंद की जाएंगी और इनका संचालन ऑनलाइन माध्यम से होगा। इसके अलावा नौवीं से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन 50 फीसदी क्षमता के साथ किया जाएगा। ये प्रतिबंध छह जनवरी से 21 जनवरी तक लागू रहेंगे।आदेश में कहा गया है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर से देश के कई राज्यों में मामलों में वृद्धि हुई है। मंगलवार को राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की गई। इसमें पाया गया कि यहां भी पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 महामारी के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।
कार्यालयों में 50 फीसदी क्षमता के साथ काम की अनुमति
नए नियमों के अनुसार सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को रात आठ बजे तक ही खुलने की अनुमति होगी। इनमें ई-कॉमर्स सेवाओं को राहत दी गई है।
सभी धार्मिक स्थलों समेत इन सेवाओं पर लगाई गई रोक
इसके अलावा सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, जिम, पार्क और उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। रेस्तरां को 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी। लेकिन यहां सभी कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण होना अनिवार्य रहेगा।
विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग ही हो सकेंगे शामिल
विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को शामिल करने की अनुमति होगी। डीजे और बारात जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। विवाह कार्यक्रम की पूर्व सूचना कम से कम तीन दिन पहले स्थानीय पुलिस थाने में देनी होगी। अंतिम संस्कार में भी अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।