आवाज़ ए हिमाचल
अभिषेक मिश्रा बिलासपुर
15 दिसंबर। बिलासपुर जिला दण्डाधिकारी पंकज राय ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि बरठीं-छत-घबीरी सड़क के मुरम्मत के कार्य के कारण वाहनों की आवाजाही के लिए 8 दिसम्बर से 27 दिसम्बर तक बंद रहेगी। उन्होंने बताया कि बरठीं-छत-घबीरी सड़क का प्रयोग करने वाले वाहन चालक 8 दिसम्बर से 27 दिसम्बर तक वैकल्पिक मार्ग के तौर पर छत-डून वाया हिम्मर सड़क मार्ग का प्रयोग करें।