29 अक्तूबर। प्रदेश में उपचुनावों के लिए चुनाव प्रचार थमने के बाद अब शराब की बिक्री भी बंद हो गई है। गत दिन शाम पांच बजे के बाद प्रदेश के 20 विधानसभा क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लग गया है। ऐसे में अब शराब के ठेके मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक बंद रहेंगे। वहीं बार, रेस्तरां व होटल में भी शराब नहीं परोसी जा सकेगी। अगर कोई शराब की बिक्री पर प्रतिबंध के बावजूद शराब बेचता है,
तो उसके खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में चुनाव आयोग ने आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश गत शाम 5:00 बजे के बाद यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गए है। निर्वाचन अधिकारियों की ओर से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार, उपचुनाव से जुड़े लोकसभा और,
20 क्षेत्रों में प्रतिबंध एक साथ लागू होगा। यदि कहीं पर भी शराब की दुकान खुली और बिक्री होते हुए मिली, तो उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। सभी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, एडीएम और पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी हो चुके हैं। इसके अलावा आबकारी अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह भी यह सुनिश्चित बनाएं कि सभी दुकानें पूरी तरह से बंद रहे।