आवाज़ ए हिमाचल
विपुल महेन्द्रू ( चम्बा )
27 अक्तूबर। उपायुक्त डीसी राणा ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चम्बा से किलाड़ वाया साच पास मार्ग को सभी तरह के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद करने के आदेश जारी किए हैं।
उपायुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि साच पास में बर्फबारी होने के कारण लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर वाहनों के परिचालन में खतरे के मद्देनजर सभी तरह के वाहनों की आवाजाही को अगले आदेशों तक प्रतिबंधित किया गया है।