आवाज़ ए हिमाचल
13 अक्तूबर । बीजेपी और कांग्रेस की रैलियों में कोविड-19 नियमों की अनदेखी पर प्रकाशित खबर के बाद निवार्चन अधिकारी मंडी ने संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों को चुनावी प्रचार में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सख्त निर्देश जारी किये हैं । चुनावी प्रचार संबंधी नियमों को दोहराते हुए कहा कि राजनीतिक रैली में इंडोर में 200, खुले मैदान में 500, जबकि स्टार प्रचारक की रैली में 1000 लोग शामिल हो सकते हैं।
रैली स्थल की पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की जाएगी, कॉर्डन ऑफ/ बैरिकेडिंग पर आने वाले खर्चे का वहन उम्मीदवार या पार्टी को करना होगा। निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय व राज्य दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 20 जबकि गैर पंजीकृत दलों के लिए यह संख्या 10 तक सीमित की गई है। चुनावी प्रचार में रोड शो, मोटर, बाइक, साइकिल रैली की अनुमति नहीं होगी।
नुक्कड़ सभाओं में स्थान की उपलब्धता के अनुरूप अधिकतम 50 लोगों के एकत्र होने की अनुमति मिली है । इस दौरान कोरोना नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। वहीं वर्चुअल सभाओं में एक स्थान पर 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने की मनाही रहेगी । स्टार प्रचारक को छोड़कर उम्मीदवार अथवा राजनीतिक दलों को अधिकतम 20 वाहनों के जरिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रचार की अनुमति है।