आवाज़ ए हिमाचल
07 अक्तूबर। उच्चतम न्यायालय ने वीरवार को बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को स्वत: संज्ञान लेने का अधिकार है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सी टी रवि कुमार की खंडपीठ ने ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तथा अन्य की याचिकाओं पर यह फैसला दिया। याचिकाओं में एनजीटी के खुद संज्ञान लेने के अधिकार को चुनौती दी गई है। एनजीटी ने मुंबई में कूड़ा निस्तारण को लेकर मीडिया की खबरों पर संज्ञान लिया था।