आवाज़ ए हिमाचल
गोपालदत्त शर्मा ( राजगढ़ )
27 सितम्बर । हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 अर्तगत ग्राम पंचायतों को गृह कर लेने हेतु अधिकृत किया गया है गृह कर से प्राप्त होने वाली राशि से ग्राम पंचायत मे विभिन्न विकास कार्य करवाये जा सकते है पंचायत निरिक्षक नितेश भाटिया के अनुसार इस क्रम मे खंड विकास अधिकारी अरंविद सिह गुलेरिया के प्रयासों,
से राजगढ़ विकास खंड की सभी पंचायतो मे इन दिनों मेरा हाऊस टैक्स मेरी जिम्मेदारी अभियान चलाया जा रहा है।जिसके तहत पंचायत सचिवो व पंचायत के चुने हुये प्रतिनिधियों द्वारा लोगों को इस बारे में जागरूक किया जा रहा है और इस अभियान के सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहै हैं कुछ पंचायतों द्वारा गृहकर एकत्रीकरण मे काफी अच्छा कार्य किया जा रहा है ।
गृहकर वसूली से अभी तक ग्राम पंचायत दाहन मे लगभग 75 हजार ग्राम पंचायत राणाघाट मे लगभग 57 हजार ग्राम पंचायत कोटला बागी मे लगभग 40 हजार ग्राम पंचायत जदोल टपरोली मे लगभग 25 हजार ग्राम पंचायत धनच मानवा मे लगभग 20 हजार तथा ग्राम पंचायत कुडू लवाणा मे लगभग 12 हजार रूपये एकत्रित किए जा चुके हैं ।