चिंतपूर्णी मेले को लेकर हाई कोर्ट ने दिए विशेष निर्देश

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आवाज़ ए हिमाचल

 

13 अगस्त । हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार को जिला ऊना में ‘माँ चिंतपूर्णी सावन मेला’ आयोजित करने के अपने निर्णय पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि भक्तों की भीड़ कोविड -19 वायरस संक्रमण के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकती है। न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इस निर्णय पर यथासंभव शीघ्रता से 13 अगस्त 2021 से पहले-पहले विचार करें।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलीमठ और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रदेश में अपर्याप्त सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को उजागर करने वाली एक जनहित याचिका और अन्य याचिकाओं पर सुनवाई के पश्चात ये आदेश पारित किए।

सुनवाई के दौरान कोर्ट मित्र ने कहा कि चूंकि सरकार द्वारा अपने पहले के फैसले की समीक्षा करके स्कूलों को बंद कर दिया है, इसलिए 16 अगस्त को होने वाले ‘मां चिंतपूर्णी सावन मेला’ को भी फिलहाल के लिए निलंबित कर दिया जाए, क्योंकि लाखों श्रद्धालु मंदिर में आएंगे और कोरोना प्रोटोकॉल की अनुपालना नहीं हो पाएगी।

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