आवाज़ ए हिमाचल
09 अगस्त । हिमाचल प्रदेश के चार जिलों में निजी जमीन पर खनन लीज पर सरकार ने पाबंदी लगाई है। प्रदेश में खनन गतिविधियों के बढ़ने के बाद प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। यह पाबंदी ऊना, सिरमौर, सोलन व कांगड़ा जिलों में लागू की गई है। इन्हीं जिलों में अधिकांश लोगों को फ्री सेल लीज दी गई है। अवैज्ञानिक व अवैध खनन रोकने के मद्देनजर उद्योग विभाग ने यह फैसला लिया है।
फैसले के बाद प्रदेश के सीमावर्ती जिलों सोलन के नालागढ़, बद्दी, ऊना की स्वां, सिरमौर के पांवटा साहिब व कांगड़ा के नूरपूर में अवैध खनन पर रोक लगने की उम्मीद लगाई गयी है। प्रदेश में नदियों व खड्डों में खनन पट्टों को लीज पर देने के साथ-साथ सरकार भू-स्वामियों को निजी भूमि पर खनन करने की अनुमति देती है। यह लीज मुफ्त में दी जाती है। मिली जानकारी के अनुसार करीब 150 लोगों को प्रदेश में फ्री सेल लीज दी गई है।
प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में फ्री सेल लीज की ओट में अवैध खनन हो रहा है। प्रदेश की नदियों व खड्डों से रेत व बजरी निकाल कर फ्री सेल लीज के नाम पर इसे बाहरी राज्यों को भेजा जा रहा है। रेत, बजरी व रोड़ी की खड्डों से अवैध निकासी कर इसे गैर कानूनी तरीकों से बाहरी राज्यों को कर मालामाल हो रहे हैं परन्तु इसका खामियाजा राज्य को भुगतना पड़ रहा है।