आवाज ए हिमाचल
15 जुलाई। हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग ने कंडाघाट के पंचायत सचिव को 2500 रुपये की पेनल्टी लगाई है। आरटीआई एक्ट के तहत की गई कोताही पंचायत सचिव पर भारी पड़ी है। यह पंचायत सचिव ऑडिट आपत्ति पर रिकवरी न करने के मामले में पहले से ही निलंबित है। पंचायत सचिव को इससे पूर्व एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था।
इसके जवाब से असंतोष जताते हुए आयोग ने उससे पेनल्टी वसूलने के आदेश जारी किए हैं।फैसला राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र चौहान ने सुनाया है। यह कार्रवाई सोलन जिले की ममलीग तहसील के संदीप कंवर की अपील पर की गई है। ट्रेजरी चालान की प्रति आयोग को भेजने को कहा गया है।