आवाज़ ए हिमाचल
विपुल महेंद्रू,चंबा
11 जुलाई । चंबा में शर्मनाक व दिलदहलाने वाली घटना घटित हुई है,यहां एक बुजुर्ग ने दो बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया है। अहम यह है कि दोनों बच्चियों की आयु आठ व 6 साल है।बारदात का खुलासा चाइल्ड हेल्प लाइन के माध्यम से हुआ है। जानकारी के मुताबिक चाइल्ड हेल्प लाइन चंबा को टोल फ्री नम्बर 1098 के माध्यम से 9 जुलाई 2021 की देर शाम यह सूचना प्राप्त हुई थी, कि जिला चंबा के एक क्षेत्र में 8 वर्षीय बच्ची के साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म किया गया है। सूचना मिलते ही टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपने स्तर पर प्रारंभिक जांच की गई तथा उक्त बच्ची से उसके वर्तमान निवास स्थान पर जाकर बात की गई तो उसने बताया कि उसके साथ उक्त बुजुर्ग द्वारा 4-5 बार दुष्कर्म किया गया।बच्ची ने यह भी बताया कि बुजुर्ग ने न केवल उसके साथ दुष्कर्म किया,बल्कि उसकी 6 वर्षीय छोटी बहन के साथ भी दो बार दुष्कर्म किया है।
जब उक्त बच्ची की छोटी बहन से उसके साथ घटित हुई घटना के संबंध में पूछा गया तो उसने भी इस बात को स्वीकार किया कि उसके साथ भी छेड़खानी व दुष्कर्म किया गया है। बच्चियों ने बताया कि उक्त बुजुर्ग ने बारी-बारी उस समय उक्त घटना को अंजाम दिया जब उनके माता-पिता काम के सिलसिले में घर से बाहर होते थे। बच्चियों द्वारा बताई गई घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई तथा उक्त घटना के संबंध में 10 जुलाई 2021 की प्रात जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सहित बाल-कल्याण समिति को सूचित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बाल-कल्याण समिति व चाइल्ड हेल्प लाइन टीम के समक्ष बच्चियों एवं उनके माता-पिता के बयान दर्ज किए तथा इस संबंध में आरोपी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई।
तत्पश्चात न्यायालय में बच्चियों के बयान दर्ज किए गए तथा 10 जुलाई की रात को ही बच्चियों का मेडिकल भी करवा लिया गया। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। माता-पिता के साथ बच्चियां जहां पर रह रही हैं, वहां पर उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा है अतः उक्त बच्चियों को पुलिस, चाइल्डलाइन व उनके माता-पिता के आग्रह पर बाल-कल्याण समिति के आदेशानुसार बाल-देखरेख संस्थान में ठहरा दिया गया है, जहां पर बच्चियों की सुरक्षा भी सही ढंग से हो पाएगी एवं उनकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल पाएगी!। मामला दुष्कर्म की धारा 376 एवं पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दर्ज किया गया है।