आवाज ए हिमाचल
03 जून। प्रधान पंचायत एरिया में भवनों के नक्शे पास कर सकेंगे। प्रदेश में जो पंचायतें साडा एरिया में आती है, वहां टीसीपी ही नक्शों को स्वीकृति देगा। शिमला समेत अन्य प्लानिंग एरिया में जहां एनजीटी के आदेश हैं, उन्हें छोड़कर अन्य क्षेत्रों में लोग साढ़े चार मंजिला भवनों का निर्माण कर सकेंगे। ढाई मंजिला भवन का निर्माण सिर्फ प्लानिंग एरिया में ही होगा । इस एरिया में भी लोगों को अतिरिक्त मंजिल उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। जहां अगले सप्ताह इसकी सुनवाई होगी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इसकी पुष्टि की है।
भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश में पूर्व सरकार के कार्यकाल से अवैध निर्माण हुआ है। कई बार अवैध भवनों को नियमित करने के लिए सरकार पॉलिसी भी लाई, लेकिन भवनों को नियमित नहीं किया जा सका। 40 फीसदी डेबिएशन तक भी लोगों के भवन नियमित नहीं हो पाए। प्रदेश में सभी अवैध भवनों को नियमित करने के लिए अब सरकार कानूनी राय ले रही है, ताकि लोगों को राहत मिले। उन्होंने कहा कि शिमला प्लानिंग एरिया के लिए डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है। इसमें कैसे भवनों का निर्माण होगा, सड़कें कैसी होंगी, स्कूल, कालेज, पार्क आदि व्यवस्था की जाएगी।