आवाज़ ए हिमाचल
01 जुलाई । कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों की सरकार को आर्थिक मदद करनी ही पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि इस संबंध में छह हफ्तों के भीतर एक रणनीति तैयार करें और तय कर लें कि पीडि़त परिवार को कितना मुआवजा दिया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि मृतक के परिजनों को चार लाख रुपए का ही मुआवजा मिले यह जरूरी नहीं है । लेकिन उन्हें मुआवजा जरूर देना होगा क्योंकि यह सरकार का संवैधानिक दायित्व है। कोविड से मौत के मामले में मृतक के परिजनों को चार-चार लाख रुपए मुआजवा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई थी।