आवाज ए हिमाचल
18 जून। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली दंगा मामले में तीन आरोपियों की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की याचिका पर नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ तन्हा को नोटिस जारी किया लेकिन हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार फिलहाल हाई कोर्ट के इस आदेश के बारे में कहा गया है कि देश की किसी कोर्ट में कोई UAPA आरोपी राहत नहीं मांग सकेगा। मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से तीनों अभियुक्तों को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है। साथ ही कोर्ट ने साफ किया कि जमानत पर बाहर आ चुके तीनों अभियुक्त फिलहाल बाहर ही रहेंगे।