आवाज़ ए हिमाचल
14 जून । दूसरे राज्यों से खरीदे गए वाहनों को अब जम्मू-कश्मीर में दोबारा पंजीकरण करवाना होगा। वाहन मालिकों को वाहनों का पंजीकरण करना होगा। प्रदेश परिवहन विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। विभाग के अनुसार पंजीकरण न कराने पर बाहरी राज्यों के नंबर वाले वाहन पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।
आदेश में कहा कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से खरीद गए पुराने वाहनों का बिना पंजीकरण प्रदेश में परिचालन से काफी नुकसान हो रहा है। ये वाहन मालिक टोकन टैक्स/रोड टैक्स के भुगतान नहीं कर रहे हैं, जो जेके मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1957 के तहत आवश्यक है। ऐसे वाहनों का आतंकी हमालों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में बाहरी राज्य के नंबर वाले वाहन का उनके मालिक को अपने गृह जिले में आरटीओ व एआरटीओ के पास पंजीकरण करवाना होगा।
विभाग ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 47 का हवाला देते हुए सर्कुलर में कहा है कि एक राज्य में पंजीकृत वाहन को दूसरे राज्य में एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रखा गया है तो वाहन मालिक इस अवधि के भीतर पंजीकरण प्राधिकरण को आवेदन करें।