हिमाचल में पशु मित्र भर्ती के नियम बदले, अब फिजिकल टेस्ट अनिवार्य

15 मार्च: हिमाचल प्रदेश में पशु मित्र भर्ती को लेकर सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। पशुपालन विभाग ने पशु मित्र नीति-2025 में संशोधन करते हुए भर्ती प्रक्रिया में फिजिकल टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

नई व्यवस्था के अनुसार पशु मित्र बनने के लिए पुरुष उम्मीदवारों को 30 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी, जबकि महिला उम्मीदवारों को 10 मिनट में 1500 मीटर दौड़ लगानी होगी। यह शारीरिक परीक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत आयोजित की जाएगी।

गौरतलब है कि कुछ समय पहले भर्ती प्रक्रिया के दौरान महिलाओं से बोरी उठाकर दौड़ लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था। इसके बाद विभाग ने भर्ती प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोक दिया था। अब नीति में संशोधन कर नए नियम लागू किए गए हैं।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो उम्मीदवार पहले की प्रक्रिया में शारीरिक परीक्षा पास कर चुके हैं, उन्हें दोबारा टेस्ट नहीं देना होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को सीधे अगली काउंसलिंग या चयन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। वहीं जो उम्मीदवार पहले फिजिकल टेस्ट पास नहीं कर पाए थे, उन्हें नए नियमों के तहत फिर से मौका मिलेगा।

सरकार ने आवेदन की कट-ऑफ तिथि में भी बदलाव किया है। अब 31 दिसंबर 2025 तक ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर में आवेदक या उसके परिवार के नाम पशुधन दर्ज होना चाहिए और उसका पंजीकरण भारत पशुधन पोर्टल पर भी इसी तिथि तक होना अनिवार्य होगा।

विभाग के अनुसार पशु मित्रों को अपने कार्य के दौरान पशुओं को संभालने, तरल नाइट्रोजन कंटेनर उठाने और अन्य शारीरिक कार्य करने पड़ते हैं। इसी कारण भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक क्षमता को अनिवार्य किया गया है।

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