11 मार्च: प्रदेश की पंचायतों में पेयजल पर शुल्क लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रस्ताव के अनुसार एपीएल परिवारों से 100 रुपये और बीपीएल परिवारों से 25 रुपये प्रतिमाह शुल्क लिया जा सकता है।
इस संबंध में पंचायतीराज विभाग के निदेशक ने सभी जिला पंचायत अधिकारियों को पत्र जारी कर पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। ग्राम सभाओं में इस प्रस्ताव पर चर्चा कर इसे पारित करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
प्रस्ताव पास होने के बाद इसे ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके लिए खंड विकास अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में जल शक्ति विभाग द्वारा पेयजल आपूर्ति की जाती है और इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। हालांकि अब विभाग की ओर से दोबारा शुल्क व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई जा रही है।