आवाज़ ए हिमाचल
जतिन लटावा,जोगिंद्रनगर
22 मई।जोगिन्दर नगर उपमंडल की ग्राम पंचायत गलू के गांव पट्ट में सामने आए 15 कोरोना संक्रमित मामलों को देखते हुए इसे तत्काल प्रभाव से कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। आगामी आदेशों तक अब इस कंटेनमेंट जोन क्षेत्र से किसी भी प्रकार से लोगों की घर से बाहर आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। लेकिन कंटेनमेंट आदेशों की अनुपालना, चिकित्सीय आपातकाल एवं आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को आवाजाही से छूट रहेगी।
इस संबंध में आदेश जारी करते हुए एसडीएम जोगिन्दर नगर अमित मैहरा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार गलू पंचायत के गांव पट्ट में एक साथ 15 लोग कोरोना संक्रमित पाये गए हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण के फैलाव को अन्य क्षेत्रों में रोकने के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। अब इस क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को छोडक़र सभी लोगों की घरों से बाहर आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी, जबकि होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक सामान की आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
उन्होने बताया कि इस संबंध में आदेशों की अवहेलना होने पर संबंधित लोगों के विरूद्ध आईपीसी की धारा 188 तथा 269 व 270 के अंतर्गत कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।