आवाज़ ए हिमाचल
विनोद चड्ढा,घुमारवीं( बिलासपुर)
09 मई।बिलासपुर के उपायुक्त रोहित जम्वाल ने रविवार को कोरोना की चेन तोडने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्धारा घोषित कर्फ्यू के तहत कड़ी की गई नई पांबदियों के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिले में दस मई से डेली नीडस, फूड ग्रेन, जूरूरी वस्तुएं, राशन की दुकानें, पशुओ का चारा, रासायनिक खाद, अंडा व कच्चे मांस की दुकाने , समाचार पत्र एंजेसी व वेंडरर्स सुबह आठ बजे से लेकर 11 बजे तक खुले रहेेंगे। लेकिन भवन निर्माण सामग्री की दुकाने अब बंद रहेंगी,जबकि मेडिकल शाप व फार्मेसी को इससे बाहर रखा गया है। उन्होंने बताया कि एनएच व नगर परिषद के क्षेत्र में स्पेयर पाटर्स , मकैनिक की दुकाने सुबह आठ बजे से लेकर एक बजे तक खुली रहेंगी। लेकिन वाहनों के शोरूम वाहनों की रिपेयर की दृष्टि से खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान सभी तरह की सार्वजनिक एवं निजी परिवहन वाहन नहीं चलेंगी। इन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। लेकिन निजी वाहनों को स्वास्थ्य आपातकाल, वैक्सीनेशन, व कोविड टेस्ट के लिए जाने की अनुमति होगी। उन्होंने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि कोविड 19 के संक्रमण को फैलने से रोकने में सरकार व जिला प्रशासन का सकारात्मक सहयोग करें। व नियमों का पूरी तरह से पालना करें। उन्होने कहा कि जो लोग इस दौरान नियमों की अवहेलना करेेगे , उनके खिलाफ आपदा अधिनियम के तहत कडी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।