आवाज़ ए हिमाचल
07 मई। कर्नाटक को वर्तमान 965 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के बजाय 1,200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के राज्य हाई कोर्ट के आदेश को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केंद्र की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ के समक्ष मामले का जिक्र करते हुए हाई कोर्ट के बुधवार को जारी आदेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग की।
उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य के साथ मिलकर मामले को सुलझा लेगा। हालांकि, पीठ ने कहा कि उनके पास मामले से जुड़े कागजात नहीं हैं और याचिका को देखे बिना आदेश पारित करना उसके लिए संभव नहीं है। पीठ ने कहा कि वे केस फाइल देखेंगे और उसके बाद रजिस्ट्री को मामले को सूचीबद्ध करने का आदेश देंगे। पीठ ने यह भी कहा कि मामले का उल्लेख प्रधान न्यायाधीश के समक्ष किया जाना चाहिए।