आवाज ए हिमाचल
05 मई। छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को संबंधित विभागों के सचिवों के साथ चर्चा करने और टीकों के आवंटन के अनुपात को ठीक करने और टीकाकरण के तीसरे चरण में टीकों को वितरित करने को एक समान तरीके से वितरित करने का निर्देश दिया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा कि ‘गरीबी रेखा से नीचे’ अंत्योदय समूह और ‘गरीबी रेखा से ऊपर’ से संबंधित व्यक्तियों को सभी प्रासंगिक पहलुओं के संदर्भ में टीके आवंटन का एक उचित अनुपात तय करें।
छत्तीसगढ़ में कोरोना के टीकाकरण में आरक्षण को लेकर दायर याचिकाओं पर मंगलवार और बुधवार को हाई कोर्ट की युगलपीठ में सुनवाई हुई। इस दौरान हाई कोर्ट ने टीकाकरण में आरक्षण लागू करने पर सख्त एतराज जताया है। कोर्ट ने शासन को स्पष्ट किया है कि टीकाकरण में इस तरह का भेदभाव जायज नहीं है। हाई कोर्ट ने टीकाकरण को लेकर शासन को दो दिन में नई नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने राज्य में पहले अंत्योदय कार्डधारी परिवारों के पात्र लोगों का टीकाकरण करने का फैसला किया है। इसके बाद बीपीएल और फिर एपीएल का नंबर आएगा।