आवाज ए हिमाचल
29 अप्रैल। नाबार्ड के नियम तोड़ने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने राज्य सहकारी बैंक शिमला पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने नाबार्ड के धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की निगरानी और रिपोर्टिंग के दिशा-निर्देशों की समीक्षा की। आरबीआई ने पाया कि बैंक ने नाबार्ड की धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की गाइडलाइन की अनुपालना नहीं की।
नाबार्ड की गाइडलाइन के तहत धोखाधड़ी के मामलों की संबंधित बैंक को तीन सप्ताह के भीतर इंश्योर पोर्टल पर रिपोर्ट करनी होती है, लेकिन रिपोर्ट नहीं की गई। इसके चलते आरबीआई ने यह कदम उठाया। बताया जा रहा है कि ये धोखाधड़ी के केस 2013 से लेकर 2017 के बीच के हैं, जिनकी रिपोर्ट पोर्टल पर बैंक की ओर से नहीं डाली गई है। हालांकि स्थानीय बैंक अधिकारियो का कहना है कि धोखाधड़ी के मामलों पर सख्त कदम उठाए गए हैं और ग्राहकों से रिकवरी की गई है।