आवाज़ ए हिमाचल
27 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट में केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की रिहाई को लेकर हैबियस कॉर्पस की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश (सीजेआइ) एनवी रमना ने कहा कि आप (सॉलिसिटर जनरल और उत्तर प्रदेश सरकार) मामले में आरोपियों की मेडिकल रिपोर्ट दाखिल करें। मामले की सुनवाई कल तक स्थगित कर दी गई है।
केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की पत्नी ने सीजेआइ एनवी रमना को पत्र लिखकर पति की रिहाई की मांग की है। कप्पन को सामूहिक दुष्कर्म की शिकार युवती के हाथरस स्थित गांव जाते समय पांच अक्टूबर, 2020 को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस युवती की दुष्कर्म के दौरान पिटाई से बाद में मौत हो गई थी। यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना था। सिद्दीक को 21 अप्रैल को कोरोना से संक्रमित पाया गया और अब मथुरा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।
पत्नी रेहंथ कप्पन ने अपने पत्र में लिखा कि सिद्दीक को अस्पताल में उसके बेड से जंजीर से बांधकर रखा गया, जैसे कि एक जानवर को बांधकर रखा जाता है। पत्र में कहा गया है कि 20 अप्रैल को जेल के बाथरूम में गिरने से सिद्दीक को चोटें आई थीं। उसके अगले दिन वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसी के बाद उसे मथुरा के केएम मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित किया गया। यहीं पर इस समय वह मौजूद है। यहां पर उसे बेड से बांधकर रखा गया है। इसके चलते सिद्दीक न खाना खा पा रहा है, न चल-फिर पा रहा है, न शौचालय जा पा रहा है। चार दिन से वह इसी दशा में है। इसके चलते उसकी हालत बिगड़ रही है। अगर राहत के लिए तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो वह बहुत जल्द मौत का शिकार हो जाएगा। पत्र में बताया गया है कि सिद्दीक के मामले में अदालत में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई है लेकिन पिछले छह महीने से उस पर सुनवाई नहीं हो पाई है।