आवाज ए हिमाचल
24 अप्रैल। चाैधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में कुछ लोग अपने पालतू पशु विश्वविद्यालय की सीमा के अंदर चराने के लिए छोड़ देते हैं। इस संबंध में विश्वविद्यालय के कुलसचिव पंकज शर्मा (एसएएस) ने विश्वविद्यालय की सीमा के अंदर बाहरी पशुओं के प्रवेश से संबंधित एक सूचना जारी की करके लोगों को आगाह किया है कि यदि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय की सीमा के अंदर पशु छोड़ जाता है, तो विश्वविद्यालय की अधिकृत टीम की ओर से ऐेसे पशुओं को पकड़कर एक अस्थायी स्थान पर रखा जाएगा तथा पकड़े गए पशुओं के मालिक को अपने पशु को विश्वविद्यालय से ले जाने के लिए 1000 रुपये प्रति पशु के हिसाब से जुर्माना भरना होगा।
इसके अतिरिक्त पकड़े गए पशुओं के खिलाने-पिलाने एवं उनकेे रख-रखाव में किए जाने वाले खर्च के रूप में 500 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन के हिसाब से पशु के मालिक से जुर्माने के तौर पर अलग से वसूला जाएगा। जुर्माने की राशि अदा करने के बाद ही पशु मालिक को पशु सौंपे जाएंगे। उन्हाेंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति दोबारा ऐसा उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उससे उक्त जुर्माने की दोगुनी राशि वसूल की जाएगी। इसके अतिरिक्त पशुओं के मालिकों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।