आवाज़ ए हिमाचल
17 अप्रैल। झारखंड हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत प्रदान कर दिया है। अदालत ने दुमका कोषागर मामले में आधी सजा पूरी करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को शनिवार को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। लालू को जेल से बाहर आने के लिए ₹100000 के निजी मुचलके का बांड निचली अदालत में भरना होगा। हालांकि कोर्ट की बिना अनुमति के वे देश से बाहर नहीं जा पाएंगे और ना ही किसी भी सूरत में अपना पता और मोबाइल नंबर बदलेंगे। हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत देने के दौरान इन शर्तों को लगाया है।
झारखंड हाई कोर्ट में लालू यादव की जमानत पर आज सुनवाई पूरी हो गई है। बेल मिलने के बाद अब लालू जेल से छूट जाएंगे। चारा घोटाला (Fodder Scam) मामले में सजायाफ्ता लालू यादव की जमानत पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआइ की दलीलें खारिज कर दीं। इससे पहले लालू की जमानत पर शुक्रवार को ही सुनवाई होनी थी, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट परिसर को सैनिटाइज करने की वजह से उनकी जमानत पर सुनवाई टल गई। शुक्रवार को हाई कोर्ट के पूरे परिसर को सैनिटाइज कर दिया गया। इस संबंध में हाई कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया था। इसमें कहा गया है कि शुक्रवार को होने वाली सभी मामलों की सुनवाई अब 17 अप्रैल को होगी।
लालू यादव के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि लालू प्रसाद ने आधी सजा पूरी करने का हवाला देते हुए हाई कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी। जिसे उच्च न्यायालय ने मंजूर कर लिया। पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआइ की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई थी। सीबीआइ ने अपने जवाब में कहा है कि लालू यादव को सीबीआइ कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में सात-सात की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि दोनों सजाएं अलग-अलग चलेंगी। ऐसे में लालू यादव को कुल 14 साल की सजा मिली है। इसलिए लालू प्रसाद को आधी सजा पूरी करने के लिए सात साल जेल में रहना होगा।