डमटाल में क्रशर चलाने के लिए नियमों में संशोधन, दस वाहनों को माल भरने की अनुमति

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आवाज़ ए हिमाचल 

16 अप्रैल। प्रशासन ने क्रशर चलाने के नियमों में कुछ बदलाव किया है ताकि अाम जनता परेशान न हो। यही नहीं कोई भी क्रशर संचालक प्रतिदिन दस से अधिक एक भी गाड़ी को भरके नहीं निकलवा सकेगा। दस गाड़ियों के बजाए अगर कोई 11वीं गाड़ी भर कर निकालना चाहे तो उस वाहनों की अावाजाही पर प्रतिबंध रहेगा।

एसडीएम इंदौरा सोमिल गौत्तम ने बताया कि मंड क्षेत्र में क्रशर विवाद को लेकर लागों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए क्रशर चलाने के नियमों में थोड़ा संशोधन किया है। उन्होंने बताया कि मंडल में लगे क्रशर शाम छह के बदले सात से नौ बजे तक अपनी खाली गाड़ियों को चला सकेंगे। रात नौ से सुबह छह बजे तक भरी गा़डि़यां चला सकते हैं। उन्होंने क्रशर संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हरेक क्रशर से 10 गाड़ियों को ही निकाला जा सकेगा। इससे अधिक एक भी गाड़ी की अावाजाही पर प्रतिबंद रहेगा।

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