आवज़-ए-हिमाचल
……….ब्यूरो,पालमपुर
04 नवंबर : एसडीएम धीरा, विकास जंवाल ने सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए धीरा उपमण्डल के अतंर्गत पटाखांे की बिक्री के लिए निर्धारित स्थानों पर ही करने के आदेश जारी किये हैं।
अधिसूचना के अनुसार दीपावली पर्व के मद्देनजर जान-माल की सुरक्षा और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटनाओं की रोकथाम के लिए पटाखों की बिक्री निर्धारित स्थानों पर ही करने के आदेश जारी किये गये उपमण्डल के मुख्य बाजार धीरा, पुड़बा तथा थुरल और साथ लगते क्षेत्रों में लाईसंेस तथा अनुमति प्राप्त पटाखा बिक्रेता ही निर्धारित स्थानों में ही
पटाखें बेच सकेंगे।धीरा बाजार एवं साथ लगते क्षेत्र के लिए मेला मैदान बलोटी, थुरल बाजार और साथ लगते क्षेत्रों के लिए तहसील कार्यालय के नजदीक संद मैदान और पुड़बा तथा साथ लगते क्षेत्रों के लिए टेक्सी स्टैंड के नजदीक मैदान को पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित किया गया है। पटाखों की बिक्री के लिए प्रातः 10 बजे से सायं 7 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।
चिन्हित स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और इसकी अनुपालना न करने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। पंचायत क्षेत्रों में भी पटाखों की बिक्री खुले स्थान पर करवाना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।