आवाज़ ए हिमाचल
27 मार्च। प्रदेश उच्च न्यायालय ने अदालत के आदेशों की अवहेलना करने के जुर्म में मंडी निवासी ललित कुमार को छह माह कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने रेखा देवी और अन्य द्वारा दायर अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए ये सजा सुनाई। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दोषी ललित कुमार ने जानबूझकर अदालत के आदेशों की अवमानना की है।
साथ ही अदालत में दिए बयानों से भी मुकर गया। मामले के अनुसार दोषी को आदेश दिए गए थे कि वह वर्ष 2014 से 2018 तक के प्रार्थी की प्रापर्टी के यूज एंड ओकुपेशन चार्ज हाईकोर्ट के समक्ष 31 दिसंबर, 2018 तक तक जमा करवाए । अदालत ने दोषी को आदेश दिए थे कि वह इसके बाद दस हजार की किस्त के हिसाब से प्रापर्टी के यूज एंड ओकुपेशन चार्ज हाईकोर्ट के समक्ष जमा करवाता रहे, लेकिन दोषी ने एक भी रुपया अदालत के समक्ष जमा नहीं करवाया।यही नहीं, दोषी ने अदालत के समक्ष माना कि वह दस हजार रुपये जमा करवाता रहेगा, लेकिन फिर भी उसने पैसे जमा नहीं करवाए। दोषी द्वारा अदालत के आदेशों की अवमानना करने पर कड़ा रुख अपनाते हुए छह माह के कारावास की सजा के आदेश पारित किए और अदालत से ही सीधे जेल भेज दिया।