आवाज़ ए हिमाचल
17 मार्च। छात्रवृत्ति आवेदन में देरी के लिए संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रभारी जिम्मेवार होंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी निजी संस्थानों को 31 मार्च से पहले आवेदन करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को जारी पत्र में सभी पात्र निजी संस्थानों को शैक्षणिक सत्र 2017-18 और 2018-19 की छात्रवृत्ति लेने के लिए आवेदन करने को कहा है। एक अप्रैल से किसी भी आवेदन पर विचार नहीं होगा।
उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि कई पात्र निजी शिक्षण संस्थानों ने अभी तक विद्यार्थियों की प्रमाणित सूची नहीं सौंपी है। पोस्ट मैट्रिक एससी, एसटी, ओबीसी छात्रवृत्ति योजना में अंडरटेकिंग भी नहीं दी गई है। ऐसे में शैक्षणिक सत्र 2017-18 और 2018-19 में इन संस्थानों से पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृृत्ति नहीं मिलेगी। 31 मार्च तक ऐसे संस्थानों को सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। निर्धारित अवधि के बाद किसी भी संस्थान से आवेदन एकत्र नहीं किया जाएगा। छात्रवृत्ति से विद्यार्थियों के महरूम रहने पर संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रभारी जिम्मेवार होंगे